मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विवाह के समय लड़की को 55,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के उद्देश्य
- गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता देना।
- विवाह का आयोजन सम्मानजनक तरीके से कराना।
- सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा को खत्म करना।
- महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के फायदे
- 55,000 रुपये की सहायता राशि:
- 11,000 रुपये वधू के नाम पर अकाउंट पेयी चेक के रूप में।
- 38,000 रुपये का सामान (टीवी, कुर्सी, अलमारी, सिलाई मशीन, बर्तन आदि)।
- 6,000 रुपये सामूहिक विवाह आयोजन के लिए।
पात्रता
- लड़की मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- तलाकशुदा या विधवा महिलाएं भी पात्र हैं।
- सामूहिक विवाह में शामिल होना अनिवार्य है।
किन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा?
- मध्य प्रदेश की निवासी न होने पर।
- उम्र 18 वर्ष से कम होने पर।
- जिन्होंने अलग से शादी की हो।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मिलने वाला सामान
- LPG कनेक्शन एवं चूल्हा (उज्ज्वला योजना के तहत)
- 32 इंच का कलर टीवी
- रेडियो, स्टील अलमारी, फाइबर कुर्सी का सेट, सिलाई मशीन
- बिस्तर, तकिए, रजाई, बर्तन सेट, डाइनिंग टेबल, टेबल फैन
- वधू के कपड़े (साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट), मेकअप का सामान
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (लड़का, लड़की और माता-पिता का)
- जन्म प्रमाण पत्र
- समग्र आईडी नंबर
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो (लड़का व लड़की)
- मोबाइल नंबर
- विधवा प्रमाण पत्र या तलाक के दस्तावेज (यदि लागू हो)
आवेदन प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)
STEP-1:
- निर्धारित सामूहिक विवाह तिथि से 15 दिन पहले आवेदन करें।
- आवेदन फॉर्म नगर निगम, सिटी काउंसिल, या जिला पंचायत कार्यालय से लें।
- आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
STEP-2:
- समीक्षा कमेटी द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी।
- पात्र और अपात्र आवेदकों की सूची Marriage Portal पर जारी की जाएगी।
- पोर्टल से चयनित आवेदकों के लिए आदेश जारी किया जाएगा।
आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें: Application Form
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की खास बातें
- योजना की शुरुआत 2006 में हुई थी।
- इस योजना के तहत अब तक लाखों गरीब परिवारों को लाभ मिला है।
- समय-समय पर योजना में सुधार किए जाते हैं ताकि अधिक महिलाओं को लाभ मिल सके।
हेल्पलाइन नंबर
इस योजना से संबंधित सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के हेल्पलाइन नंबर 181 पर संपर्क करें।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन कौन करेगा?
- शहरी क्षेत्र: नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद।
- ग्रामीण क्षेत्र: जनपद पंचायत।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
- क्या इस योजना में आय सीमा का निर्धारण है?
- नहीं, किसी भी आय वर्ग के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- क्या अलग से शादी करने वाली लड़की को इस योजना का लाभ मिलेगा?
- नहीं, केवल सामूहिक विवाह में शामिल होने वाली लड़कियों को ही इसका लाभ मिलेगा।
- क्या लड़की के मध्य प्रदेश निवासी होने के बावजूद लड़का दूसरे राज्य का हो सकता है?
- हां, यदि लड़की मध्य प्रदेश की निवासी है तो लड़के के दूसरे राज्य का होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा।
- सामूहिक विवाह में न्यूनतम कितने जोड़ों का होना आवश्यक है?
- सामूहिक विवाह के लिए कम से कम 5 जोड़ों का होना अनिवार्य है।